Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा लिये गये एक और फैसले को खारिज कर दिया है. झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा पारित किये गये उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगायी थी. अदालत के द्वारा शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किये गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है.
तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्लस टू शिक्षकों तबादले में किया था हस्तक्षेप
दरअसल शिक्षकों के एक समूह के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किये गये तबादले पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. साथ ही शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया था कि तबादले का अधिकार मंत्री को ना होकर स्थापना समिति को होता है. लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 225 प्लस टू शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था.
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता द्वितीय और प्लस 2 शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में पक्ष रखा.
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