रांची. झारखंड के 4812 अनट्रेंड पारा शिक्षक नहीं हटाए
जाएंगे। हाईकाेर्ट ने गुरुवार काे राज्य सरकार के उस आदेश पर राेक लगा दी
है, जिसमें इन शिक्षकाें काे हटाने का आदेश जारी किया गया था। सरकार के इस
आदेश काे चुनाैती देने वली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डाॅ. एसएन
पाठक की काेर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक
रांची. राज्य के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों (Untrained
Para Teachers) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत
मिली. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (Jharkhand Govt) को झटका देते हुए
अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी. न्यायाधीश डॉ.
एसएन पाठक की अदालत ने इस सिलसिले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब
पेश करने को कहा है. राज्य सरकार ने 24 जून 2019 को अप्रशिक्षित पारा
शिक्षक को हटाने का आदेश जारी किया था.
बेहाल शिक्षा-व्यवस्था, जांच में गायब मिले कई शिक्षक
कोडरमा: सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है।
विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण स्कूलों में नियमित मॉनिटरिग नहीं हो
पा रहा, लिहाजा स्थिति बेहाल है। स्कूलों में मनमाने तरीके से शिक्षक
ड्यूटी बजा रहे है। चुनाव का हवाला दे विभाग के अधिकारी भी चैन की बंशी बजा
रहे है।
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