रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को संकीर्ण जगहों पर प्ले
स्कूलों के संचालन को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई
की. राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार
मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा
कि प्ले स्कूलों के मामले में राज्य सरकार पहले जहां थी, आज भी वहीं खड़ी
है. अब तक नियमावली बना कर लागू नहीं कर पायी. 15 जून 2016 को आदेश दिया
गया था.
सरकार ने दूसरे राज्यों में लागू नियमावलियों का अध्ययन कर व नेशनल
प्रारूप के आलोक में नियमावली तैयार करने की बात कही थी. खंडपीठ ने मुख्य
सचिव को एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का
निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई नाै मई को होगी. मामला प्रकाश में आने
के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में
तब्दील कर दिया था.
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