Ranchi: झारखंड के गुमटीवालों को सिगरेट और तंबाकू के
उत्पाद बेचने के लिए पैन नंबर (परमानेंट एकाउंट नंबर), जीएसटी और वेंडर
लाइसेंस लेना होगा. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश का अनुपालन
करते हुए नयी व्यवस्था लागू कर दी है. नयी व्यवस्था एक महीने के अंदर पूरे
राज्य में प्रभावी हो जायेगी.
नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव एके रतन की ओर से जारी अधिसूचना को सभी नगर निगम और स्थानीय निकायों में लागू किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे एक मैकेनिज्म विकसित होगी और वेंडर लाइसेंस लेनेवाले अधिकृत गुमटीवालों को सिगरेट बेचने की अनुमति दी जायेगी. अधिकृत गुमटीवालों को खुदरा आधार पर बिड़ी, सिगरेट, गुटका बेचने के लिए पैन नंबर बनवाना होगा. इतना ही नहीं वाणिज्य कर विभाग से टिन नंबर और जीएसटी नंबर भी लेना होगा. साथ ही साथ नगर निगम और निकाय क्षेत्र में सभी गुमटीवालों को म्यूनिशिपल कानून के तहत अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. सिर्फ गुमटी ही नहीं अधिकृत शॉप, रिटेल आउटलेट, किओस्क और शॉपी को भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना होगा.
नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव एके रतन की ओर से जारी अधिसूचना को सभी नगर निगम और स्थानीय निकायों में लागू किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे एक मैकेनिज्म विकसित होगी और वेंडर लाइसेंस लेनेवाले अधिकृत गुमटीवालों को सिगरेट बेचने की अनुमति दी जायेगी. अधिकृत गुमटीवालों को खुदरा आधार पर बिड़ी, सिगरेट, गुटका बेचने के लिए पैन नंबर बनवाना होगा. इतना ही नहीं वाणिज्य कर विभाग से टिन नंबर और जीएसटी नंबर भी लेना होगा. साथ ही साथ नगर निगम और निकाय क्षेत्र में सभी गुमटीवालों को म्यूनिशिपल कानून के तहत अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. सिर्फ गुमटी ही नहीं अधिकृत शॉप, रिटेल आउटलेट, किओस्क और शॉपी को भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना होगा.
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