जमशेदपुर। संवाददाता 2016 में पूर्वी सिंहभूम जिले के छह नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा विभाग को गुरुवार मिला है। सामान्य वर्ग में कम अंक आने के बावजूद नियुक्ति इन छ: शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है।
इस विषय में जिला शिक्षा विभाग ने अपनी जांच पूरी कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मंतव्य मांगा था।
बैठक में लगेगी अंतिम मुहर : जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में सेवा समाप्ति पर अंतिम मुहर लगेगी। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशक कृपा नंद झा ने इन शिक्षकों के मामले में कानूनी सलाह की प्रति को संलग्न करते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति का रद्द करने का आदेश देते हुए आगे की कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यह भी लिखा गया है कि अगर ये शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो उसके बाद जो अदालत का आदेश होगा वह मान्य होगा। फिलहाल इन शिक्षकों की नियुक्ति नियमों की विरूद्ध हुई है इस कारण इनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाय। सेवा समाप्ति पर सिर्फ जिला स्थापना समिति को मुहर लगानी है, क्योंकि समिति ने इस पर कानूनी सलाह मांगी थी।
यह है मामला : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के दौरान अगल-अलग वर्ग में अधिकतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनी थी। नियमों के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य वर्ग में हो सकता है, इन्हे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में नियुक्ति कर दी गई। इससे इस वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन हो सकता था, वे लाभ से वंचित रह गए। इस मामले के शिकायत के बाद आरक्षित कोटे के इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति मिलेगी, वहीं सामान्य वर्ग के मेधा सूची के निचले पायदान पर रहने वाले छ: शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है।
इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश : मो. मसूद आलम, मीरा दास, सव्यसाची सिंघा, किशोर कुमार, मालविका चटर्जी व चैताली दत्ता।
इस विषय में जिला शिक्षा विभाग ने अपनी जांच पूरी कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मंतव्य मांगा था।
बैठक में लगेगी अंतिम मुहर : जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में सेवा समाप्ति पर अंतिम मुहर लगेगी। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशक कृपा नंद झा ने इन शिक्षकों के मामले में कानूनी सलाह की प्रति को संलग्न करते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति का रद्द करने का आदेश देते हुए आगे की कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यह भी लिखा गया है कि अगर ये शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं तो उसके बाद जो अदालत का आदेश होगा वह मान्य होगा। फिलहाल इन शिक्षकों की नियुक्ति नियमों की विरूद्ध हुई है इस कारण इनकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाय। सेवा समाप्ति पर सिर्फ जिला स्थापना समिति को मुहर लगानी है, क्योंकि समिति ने इस पर कानूनी सलाह मांगी थी।
यह है मामला : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के दौरान अगल-अलग वर्ग में अधिकतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनी थी। नियमों के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य वर्ग में हो सकता है, इन्हे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में नियुक्ति कर दी गई। इससे इस वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन हो सकता था, वे लाभ से वंचित रह गए। इस मामले के शिकायत के बाद आरक्षित कोटे के इन अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति मिलेगी, वहीं सामान्य वर्ग के मेधा सूची के निचले पायदान पर रहने वाले छ: शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है।
इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश : मो. मसूद आलम, मीरा दास, सव्यसाची सिंघा, किशोर कुमार, मालविका चटर्जी व चैताली दत्ता।
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