चंडीगढ़. जेएसटी टीचर्स को हायर पे स्केल देने के आदेशों की पालना न करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
मानसा के राला निवासी रिटायर्ड पीटीआई बलदेव सिंह की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा 1957 के सरकूलर के आधार पर हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर हायर पे स्केल का प्रावधान किया। इसके लिए जेएसटी शिक्षक योग्य थे। इसके बाद 1986 के आदेशों के माध्यम से कुछ शिक्षकों को इसका लाभ देते हुए एरियर व अन्य लाभ जारी कर दिए गए।
हालांकि, इसके बाद किए गए दावों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करते हुए हायर पे स्केल के लाभ देने की अपील की। हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को लीगल नोटिस पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई है।
मानसा के राला निवासी रिटायर्ड पीटीआई बलदेव सिंह की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा 1957 के सरकूलर के आधार पर हायर क्वालिफिकेशन के आधार पर हायर पे स्केल का प्रावधान किया। इसके लिए जेएसटी शिक्षक योग्य थे। इसके बाद 1986 के आदेशों के माध्यम से कुछ शिक्षकों को इसका लाभ देते हुए एरियर व अन्य लाभ जारी कर दिए गए।
हालांकि, इसके बाद किए गए दावों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करते हुए हायर पे स्केल के लाभ देने की अपील की। हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को लीगल नोटिस पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की गई है।
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