झारखंड में
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को मोदी सरकार की ओर से बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, केंद्र सरकार 3508 पारा शिक्षकों को दोबारा मौका नहीं देगी। इसके
बाद उन्हें हटाया जाना तय हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकार को
निर्देशित कर दिया गया है। बता दें, केंद्र सरकार ने पहले ही कह चुकी है कि
स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षकों नहीं रखा जाएगा।
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की निदेशक राशि शर्मा का कहना है कि वह सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को निर्देश दे चुकी हैं। उनका कहना है कि अगस्त 2017 में ही सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि 31 मार्च, 2019 के बाद स्कूलों में अप्रशक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे। ध्यान रहे कि शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डीएलएड है।
बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बाद राज्य सरकार कुछ ही दिनों में केंद्र के निर्देशों पर अमल करने जा रही है और पारा शिक्षकों के हटाने पर कार्रवाई शुरू करेगी।
कहा जा रहा है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय अप्रैल 2019 से नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षक डीएलएड की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन वह स्कूलों में कार्यरत हैं। अब सरकार की ओर से निर्देश जारी होने के बाद उन्हें आगे मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम निजी और सरकारी स्कूल दोनों के पारा शिक्षकों लागू किया जाएगा।
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की निदेशक राशि शर्मा का कहना है कि वह सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को निर्देश दे चुकी हैं। उनका कहना है कि अगस्त 2017 में ही सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि 31 मार्च, 2019 के बाद स्कूलों में अप्रशक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे। ध्यान रहे कि शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डीएलएड है।
बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बाद राज्य सरकार कुछ ही दिनों में केंद्र के निर्देशों पर अमल करने जा रही है और पारा शिक्षकों के हटाने पर कार्रवाई शुरू करेगी।
कहा जा रहा है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय अप्रैल 2019 से नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षक डीएलएड की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन वह स्कूलों में कार्यरत हैं। अब सरकार की ओर से निर्देश जारी होने के बाद उन्हें आगे मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम निजी और सरकारी स्कूल दोनों के पारा शिक्षकों लागू किया जाएगा।
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