मेदिनीगनर : जिले के सभी विद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक, प्राध्यापक,
कर्मीगण व छात्र-छात्राएं बिना वैध ड्राइ¨वग लाइंसेंस व बगैर हेलमेट के
बाइक की सवारी नहीं कर सकेंगे। साथ ही चार पहिया वाहन के परिचालन करने की
स्थिति में सीटबेल्ट निश्चित रूप से लगाया जाएगा।
यह निर्देश जिले के
उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। डीसी के निर्देश के आलोक
में डीटीओ स्तर से जारी पत्र में विद्यालयों के आवश्यक निर्देश जारी किए गए
है। सूचना पट्ट में शिक्षकों के लिए नो हेलमेट नो अटेंडेंस, अभिभावकों के
लिए नो हेलमेट नो मी¨टग व 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के लिए
वाहन उपयोग नहीं करने की सूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
डीपीआरओ डीएन भादुड़ी ने बताया कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रतिवेदित
आकड़ों के अनुसार जिले में जनवरी से अगस्त माह तक कुल 138 सड़क दुर्घटनाएं
हुई है। जिसमें 95 लोगों की मौत व 107 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। इसमें
74 सड़क दुर्घटनाओं में बगैर हेलमेट के बाइक सवार शामिल है। वहीं, दूसरी ओर
डीसी ने प्रभारी मोटरयान निरीक्षक मुकेश कुमार को प्रत्येक सप्ताह के
मंगलवार व शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पलामू कार्यालय में उपस्थित होने का
निर्देश दिया है।
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