रांची : गैर पारा कोटि में नियुक्त पारा शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश हुआ निरस्त - The JKND Teachers Blog - झारखंड - शिक्षकों का ब्लॉग

► Today's Breaking

ads

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, 26 July 2018

रांची : गैर पारा कोटि में नियुक्त पारा शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश हुआ निरस्त

सहायक शिक्षक के पद से हटाये गये शिक्षकों को 10 अगस्त तक पुनर्बहाल करने का आदेश     
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में बुधवार को गैर पारा कोटि में नियुक्त पारा शिक्षकों के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. 
 
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही हटाये गये शिक्षकों को 10 अगस्त तक  पुनर्बहाल करने का आदेश दिया. वैसे शिक्षकों को खंडपीठ ने मई में पारित आदेश के बाद से पुनर्बहाल होने की अवधि का वेतन भुगतान करने काे कहा है.  
 
 इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता साैरभ अरुण ने पक्ष रखते हुए सरकार के बर्खास्तगी आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया. बताया गया कि एक मामले में खंडपीठ ने गैर पारा कोटि में आवेदन करनेवाले पारा शिक्षकों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने का आदेश दिया है. 
 
उस आदेश के आलोक में बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर प्रार्थियों को पुनर्बहाल करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनु कुमार रवि, मो अशरफ खान व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी. सरकार के बर्खास्तगी आदेश को उन्होंने चुनाैती दी थी. 

वर्ष 2015 में प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए जिलावार विज्ञापन निकाला गया था. पारा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किया गया था.  बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों ने गैर पारा कोटि में आवेदन किया था. चयनित होने के बाद उनकी नियुक्ति भी कर दी गयी. बाद में जब सरकार को इसकी जानकारी मिली, तो वैसे शिक्षकों को पद से हटा दिया गया था.

No comments:

Post a Comment

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Advertisement

Big Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Copyright © 2019 Tech Location BD. All Right Reserved