वर्ष2015-16 में कक्षा एक से आठ तक नियुक्त सहायक शिक्षक अब अपने मनचाहे
जिले में स्थानांतरण करा सकते हैं। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना
ठाकुर ने जिला शिक्षा अधीक्षक से वैसे सहायक शिक्षकों की सूची मांगी है।
शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधीक्षक से दस दिनों के अंदर सूची की मांग की
है।
ताकि शिक्षकों के अनुसार विभाग उन्हें स्थानांतरित कर सके। वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार अब सरकारी स्कूल के शिक्षक एक स्कूल में लगातार पांच साल तक पदस्थापित रह सकते हैं। सरकार के संकल्प के मुताबिक कोई शिक्षक एक स्कूल में सामान्य रूप से लगातार पांच वर्षों तक रह सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है।
साथ ही सेवा के 20 वर्ष में उसे एक बार जोन छह के विद्यालय यानी प्रखंड मुख्यालय से 15 किमी दूर या नक्सल क्षेत्र में जरूर पदस्थापित किए जाएंगे। जो शिक्षक पहले से जोन छह में पांच वर्ष सेवा पूरा कर चुके हैं, वे दूसरे जोन में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकेंगे। संकल्प के अनुसार, पति-प|ी का स्थानांतरण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक जिले में किया जा सकता है, हालांकि उन्हें एक स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिले के प्राथमिक, मध्य, उच्च और प्लस टू स्कूलों को छह जोन में बांटा गया है।
{जोन-1 जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय।
{जोन-2 जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिका के 10 किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-3 जिला मुख्यालय, नगर निगम प्रक्षेत्र के निकटवर्ती प्रखंड, नगर पंचायत, नगर परिषद में स्थित विद्यालय।
{जोन-4 प्रखंड मुख्यालय के पांच किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-5 प्रखंड मुख्यालय के 5 से 15 किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-6 प्रखंड मुख्यालय से 15 किमी से अधिक दूरी पर या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित सभी सरकारी विद्यालय।
महिला शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
असाध्यरोग से पीड़ित, दिव्यांग, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक को एक से चार की प्राथमिकता सूची में रखा गया है। आयु के आधार पर सबसे अधिक 58 अंक तय किए गए हैं। लिंग के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। विधुर को 5 अंक, दिव्यांग को 20 अंक, बीमारी खुद की या फिर परिवार के सदस्य की के लिए 10 अंक, नि:शक्त बच्चों के लिए 10 अंक, अच्छे प्रदर्शन पर 5 अंक दिए जाएंगे। 75 से 80 प्वाइंट के लिए एक अंक, 80 से 85 के लिए 2 अंक, 85 से 90 के लिए 3 अंक, 90 से 95 के लिए 4 अंक, 95 से 100 के लिए 5 अंक मिलेंगे।
शिक्षकों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
सरकारीस्कूलों के शिक्षकों को तबादले के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए संकल्प जारी किया है। संकल्प में कहा गया है कि सभी डीईओ और डीएसई हर साल 15 जनवरी तक जिले के स्कूलों के रिक्त पदों की सूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जिन शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है। आवेदनों की जांच डीईओ और डीएसई करेंगे।
शिक्षकों की सूची बनाकर भेजेंगे
^अभीतक किसी भी शिक्षकों का आवेदन जमा नहीं हुआ है। इसके लिए आदेश दिया गया है। आवेदन मिलते ही शिक्षकों की सूची विभाग को भेज दी जाएगी।'' महीपकुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी,बोकारो।
ताकि शिक्षकों के अनुसार विभाग उन्हें स्थानांतरित कर सके। वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार अब सरकारी स्कूल के शिक्षक एक स्कूल में लगातार पांच साल तक पदस्थापित रह सकते हैं। सरकार के संकल्प के मुताबिक कोई शिक्षक एक स्कूल में सामान्य रूप से लगातार पांच वर्षों तक रह सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है।
साथ ही सेवा के 20 वर्ष में उसे एक बार जोन छह के विद्यालय यानी प्रखंड मुख्यालय से 15 किमी दूर या नक्सल क्षेत्र में जरूर पदस्थापित किए जाएंगे। जो शिक्षक पहले से जोन छह में पांच वर्ष सेवा पूरा कर चुके हैं, वे दूसरे जोन में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकेंगे। संकल्प के अनुसार, पति-प|ी का स्थानांतरण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक जिले में किया जा सकता है, हालांकि उन्हें एक स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिले के प्राथमिक, मध्य, उच्च और प्लस टू स्कूलों को छह जोन में बांटा गया है।
{जोन-1 जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय।
{जोन-2 जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिका के 10 किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-3 जिला मुख्यालय, नगर निगम प्रक्षेत्र के निकटवर्ती प्रखंड, नगर पंचायत, नगर परिषद में स्थित विद्यालय।
{जोन-4 प्रखंड मुख्यालय के पांच किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-5 प्रखंड मुख्यालय के 5 से 15 किमी की परिधि में स्थित विद्यालय।
{जोन-6 प्रखंड मुख्यालय से 15 किमी से अधिक दूरी पर या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित सभी सरकारी विद्यालय।
महिला शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
असाध्यरोग से पीड़ित, दिव्यांग, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक को एक से चार की प्राथमिकता सूची में रखा गया है। आयु के आधार पर सबसे अधिक 58 अंक तय किए गए हैं। लिंग के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। विधुर को 5 अंक, दिव्यांग को 20 अंक, बीमारी खुद की या फिर परिवार के सदस्य की के लिए 10 अंक, नि:शक्त बच्चों के लिए 10 अंक, अच्छे प्रदर्शन पर 5 अंक दिए जाएंगे। 75 से 80 प्वाइंट के लिए एक अंक, 80 से 85 के लिए 2 अंक, 85 से 90 के लिए 3 अंक, 90 से 95 के लिए 4 अंक, 95 से 100 के लिए 5 अंक मिलेंगे।
शिक्षकों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
सरकारीस्कूलों के शिक्षकों को तबादले के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए संकल्प जारी किया है। संकल्प में कहा गया है कि सभी डीईओ और डीएसई हर साल 15 जनवरी तक जिले के स्कूलों के रिक्त पदों की सूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जिन शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है। आवेदनों की जांच डीईओ और डीएसई करेंगे।
शिक्षकों की सूची बनाकर भेजेंगे
^अभीतक किसी भी शिक्षकों का आवेदन जमा नहीं हुआ है। इसके लिए आदेश दिया गया है। आवेदन मिलते ही शिक्षकों की सूची विभाग को भेज दी जाएगी।'' महीपकुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी,बोकारो।
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