राज्यमें 17,572 हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए दो विषय की
अनिवार्यता के साथ शिक्षक बहाली की पुरानी प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश
दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल जस्टिस र|ाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
एकल पीठ ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को निरस्त करते हुए फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भौतिकी गणित, इतिहास के साथ नागरिक जीवन समेत अलग-अलग विषयों की बाध्यता को अनिवार्य किया है। यह किसी प्रकार से गलत नहीं है।
एकल पीठ ने बहाली के विज्ञापन को किया था रद्द
पहलेयाचिका में भौतिकी के साथ गणित, जीव विज्ञान के साथ रसायनशास्त्र की बाध्यता को गलत बताया गया था। कहा गया था कि विषयवार बाध्यता की वजह से हजारों छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सीधे नियुक्ति प्रक्रिया में इस प्रकार की विषयवार बाध्यता करना अनुचित है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल जस्टिस र|ाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
एकल पीठ ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को निरस्त करते हुए फिर से बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भौतिकी गणित, इतिहास के साथ नागरिक जीवन समेत अलग-अलग विषयों की बाध्यता को अनिवार्य किया है। यह किसी प्रकार से गलत नहीं है।
एकल पीठ ने बहाली के विज्ञापन को किया था रद्द
पहलेयाचिका में भौतिकी के साथ गणित, जीव विज्ञान के साथ रसायनशास्त्र की बाध्यता को गलत बताया गया था। कहा गया था कि विषयवार बाध्यता की वजह से हजारों छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। सीधे नियुक्ति प्रक्रिया में इस प्रकार की विषयवार बाध्यता करना अनुचित है।
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