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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू की गई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसे फिलहाल स्थगित रखने का आदेश दिया है। हालांकि, आवेदन भरे जाने पर रोक नहीं लगाई गई है।
अभ्यर्थी 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.

सब्जेक्ट काम्बिनेशन का पेंच
याचिकाकर्ता कृति कुमारी व अन्य ने इस विज्ञापन में विषयों को लेकर कुछ त्रुटियों का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस नियुक्ति प्रक्रिया में सब्जेक्ट काम्बिेशन को प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होने की बात कही। साथ ही नियुक्तिप्रक्रिया को लेकर निकाले गए विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के स्थगन का आदेश दिया।

क्या है मामला?
राज्य के हाई स्कूलों में प्रत्येक में इतिहास तथा नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए एक ही पद स्वीकृत है। इसी तरह, भौतिकी व गणित तथा रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान विषय के लिए एक ही शिक्षक होते हैं। इस कारण इन संयुक्त विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में दोनों विषयों में स्नातक उत्तीर्ण होने की योग्यता रखी गई है। यह प्रावधान संयुक्त बिहार से ही चल रहा है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में इसे लागू करने को कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे कई उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं।

दोनों सब्जेक्ट में 45 परसेंट अंक था अनिवार्य
राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष गठित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इन संयुक्त विषयों में दोनों विषयों में न्यूनतम 45 फीसद (अनुसूचित जाति व जनजाति 40 फीसद) अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होने की पात्रता निर्धारित की गई थी। इसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन उम्मीदवारों के विरोध के बाद दोनों में से किसी एकविषय में ही उक्त अंक लाना अनिवार्य किया गया। हालांकि दोनों में स्नातक उत्तीर्ण होने के प्रावधान को लागू रखा गया.


17,572 पदों पर होनी है नियुक्ति

इस नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई माह में ही परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा था। 

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