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हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर लगायी रोक

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने प्रथम द्रष्टया हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति (टीजीटी) के विज्ञापन में विषयों के मेल को उचित नहीं माना। विज्ञापन में विषयों के मेल को कृति कुमारी एवं अन्य ने रिट याचिका दाखिल कर हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रार्थियों को कहना था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त नियुक्ति के लिए निकाले गये आवेदन से स्रातक आनर्स में रसायन शास्त्र विषय के साथ गणित एवं भौतिकी विषय रखनेवाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रार्थियों ने कहा है कि रसायन शास्त्र को जीवविज्ञान के साथ जोड़ कर रखा गया है।
हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 मई की तिथि निर्धारित की। उक्त परीक्षा को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 21/2016 निकाला था। इसमें आवेदकों के लिए स्रातक की अर्हता रखी गयी थी। आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गयी थी।
प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि विज्ञापन में अवेदकों के लिए गणित एवं भौतिकी विषय को एक ग्रुप में, जबकि दूसरे ग्रुप में जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय को रखा गया है। रसायन शास्त्र को जीव विज्ञान के साथ जोड़ना न्यायसंगत नहीं है। स्रातक आॅनर्स में अधिकांश विद्यार्थी गणित के साथ भौतिकी, रसायनशास्त्र विषय रखते हैं। ऐसे में रसायन शास्त्र को जीव विषय के साथ विज्ञापन में जोड़ने से कई विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलील को देखते हुए उक्त परीक्षा पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी।

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