रांची : हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंटर स्तरीय हाई स्कूलों में कई विषयों
के शिक्षक नहीं रहने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य
सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश
दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किस विषय में कितने शिक्षक हैं और कितने पद रिक्तहैं। किन-किन विषयों में शिक्षक नहीं हैं और यदि शिक्षक नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होती है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य गठन के बाद से इंटर स्तरीय हाई स्कूलों में कई विषयों जैसे समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान आदि विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई ही नहीं है। याचिकाकर्ता अजय कुमार चौधरी ने जनहित याचिका दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति की माग की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किस विषय में कितने शिक्षक हैं और कितने पद रिक्तहैं। किन-किन विषयों में शिक्षक नहीं हैं और यदि शिक्षक नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होती है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य गठन के बाद से इंटर स्तरीय हाई स्कूलों में कई विषयों जैसे समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान आदि विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई ही नहीं है। याचिकाकर्ता अजय कुमार चौधरी ने जनहित याचिका दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति की माग की है।
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