Jharkhand Education News : राज्य में शिक्षकों का प्रतिनियोजन अब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ) व क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी (एरिया अफसर) भी कर सकेंगे. प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का अधिकार इन्हें भी दिया गया है. नयी नियमावली में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.
नयी नियमावली में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में हुआ बदलाव
सहायक आचार्य नियुक्ति सह सेवा सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव में किया गया है. राज्य के किसी प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक के अभाव में विद्यालय का कार्य बंद होने की स्थिति में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या अवर विद्यालय निरीक्षक अपने क्षेत्राधीन अवस्थित किसी ऐसे विद्यालय जिनमें शिक्षकों की संख्या अधिक है, उनमें से एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं.शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अधिकतम छह माह के लिए होगी. प्रशासनिक कारणों से उपायुक्त स्थान विशेष में अधिकतम एक वर्ष के लिए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं. इसके अलावा विशेष परिस्थिति में प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे. प्रतिनियोजन अवधि में शिक्षक को किसी अन्य प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि पूर्व में शिक्षकों का प्रतिनियोजन सामान्य परिस्थिति में तीन माह के लिए किया जाता था.
दूसरे जिला में पदस्थापन नही
किसी एक जिला के रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त सहायक आचार्य का किसी अन्य जिला के रिक्ति के विरुद्ध पदस्थापन नहीं होगा. नियुक्ति के दौरान अगर किसी जिला में सीट रिक्त रह जाता है तो उस पद पर दूसरे जिला के अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा. रिक्त रह गये पद को अगली नियुक्ति में शामिल किया जायेगा. सहायक आचार्य के पदस्थापन के लिए जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्राधिकार होगा. प्रोन्नति देने का प्राधिकार भी जिला स्थापना समिति ही होगा. सहायक आचार्य की नियुक्ति के उपरांत नियमित प्रोन्नति नहीं होने पर उन्हें क्रमश: 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत विभाग द्वारा तय प्रावधान के अनुरूप वरीय वेतनमान देय होगा.
डीडीसी होंगे स्थापना समिति के अध्यक्ष
जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला के वरीयतम क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य होंगे. जिला शिक्षा अधीक्षक समिति के सदस्य सचिव होंगे.
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