सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड संयुक्त हाइस्कूल शिक्षक
प्रतियोगिता परीक्षा के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस मदन बी लोकुर व जस्टिस
दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस
जारी करने का निर्देश दिया।
शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर
की तिथि निर्धारित की। प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता गाैरव
अग्रवाल ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरि कुमार
शर्मा ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के 31 जुलाई
के अंतरिम आदेश को चुनाैती दी है। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने
31 जुलाई को अंतरिम आदेश देते हुए एकल पीठ के आदेश पर
रोक लगा दी थी। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई के
लिए वर्ष 2018 में तिथि निर्धारित की है। जस्टिस एस चंद्रशेखर
की एकल पीठ ने 11 मई 2017 को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति
के लिए निकाले गये विज्ञापन को निरस्त कर दिया था। साथ
ही राज्य सरकार को नये सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने
का आदेश दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य
सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी थी। विषय विवाद के कारण शिक्षक नियुक्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है।
शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा।
की तिथि निर्धारित की। प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता गाैरव
अग्रवाल ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरि कुमार
शर्मा ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के 31 जुलाई
के अंतरिम आदेश को चुनाैती दी है। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने
31 जुलाई को अंतरिम आदेश देते हुए एकल पीठ के आदेश पर
लिए वर्ष 2018 में तिथि निर्धारित की है। जस्टिस एस चंद्रशेखर
की एकल पीठ ने 11 मई 2017 को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति
के लिए निकाले गये विज्ञापन को निरस्त कर दिया था। साथ
ही राज्य सरकार को नये सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने
का आदेश दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य
सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी थी। विषय विवाद के कारण शिक्षक नियुक्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है।
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