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झारखंड में एससी-एसटी व ओबीसी का लोन गारंटर बनेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा ऋण में गारंटर बनने का निर्णय लिया है। राज्य के विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग अमित खरे ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था आगामी अकादमिक सत्र से करेगी।
वे आज पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
 विकास आयुक्त ने कहा कि फिलहाल बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए 7.5 लाख तक बिना जमानतीय राशि के शिक्षा ऋण दिया जाता है लेकिन इससे ऊपर के ऋण पर फिलहाल थर्ड पार्टी गारंटी की व्यवस्था है। इससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण लेने में कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आगामी बजट में झारखंड शिक्षा ऋण गारंटी योजना का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 7.5 लाख से अधिक की ऋण राशि पर राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।
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कैसे मिलेगा ऋण
-एसएलबीसी शिक्षा ऋण का एक पोर्टल बनाएगी। सभी आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से आएंगे। प्रत्येक सप्ताह शिक्षा ऋण की समीक्षा की जाएगी।
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जिन्हें कम लोन चाहिए उनके लिए क्या?
जिन छात्र-छात्राओं को 7.5 लाख रुपये से कम का ऋण लेना है, उन्हें फिलहाल बैंको द्वारा लागू योजना के तहत ही बिना गारंटी के ऋण सुविधा दी जाएगी।
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इस साल इतना लोन
चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों में आए शिक्षा लोन के 9057 आवेदन स्वीकृत हुए और 329.89 करोड़ रुपये ऋण बांटा गया।
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उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ऐसे संस्थाओं की एक सूची तैयार करें, जिसमें पढऩे वाले छात्र-छात्राओं के शिक्षा ऋण गारंटी की सुविधा हो। सभी लाभुकों से आवेदन के साथ उनका आधार नंबर भी लिया जाए- अमित खरे, विकास आयुक्त।

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