देवघर : पारा से गैर पारा कोटि में नवनियुक्त 42 शिक्षकों के समक्ष
विभाग ने विकट स्थिति खड़ी कर दी है। योगदान कर तकरीबन एक साल तक काम करने
के बाद अब विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति अवैध है।
ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस समय काउंसि¨लग की जा रही थी या फिर जिस समय इन्हें नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया गया, उस समय क्यों नहीं स्पष्ट किया गया कि पारा से गैर पारा कोटि में नियुक्ति अवैध है। यहीं नहीं पारा से गैर कोटि में नियुक्त 42 में12 शिक्षकों को तो वेतन भुगतान भी किया जा रहा था, ऐसे में यह सवाल उठता है कि पूर्व में ही स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर दी गई। इन शिक्षकों ने पारा शिक्षक से भी इस्तीफा दे दिया है।
वेतन बंद करने का निर्देश जारी
पारा से गैर पारा में नियुक्त 42 शिक्षकों में 28 का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। क्योंकि इनके पारा शिक्षक से त्याग पत्र देने संबंधी कागजात विभाग के पास नहीं था। इससे इतर उन 12 शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जा रहा था, जिनका त्याग पत्र संबंधित कागजात उपलब्ध था। लेकिन अब पत्र जारी कर इनके भी वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है।
---------
सरकार का आदेश है तथा पिछले दिनों राज्यस्तरीय बैठक में भी इस आशय का निर्देश दिया गया है कि पारा से गैर पार कोटि में नियुक्ति अवैध है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई पत्र नहीं है और अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
छठू विजय ¨सह, जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर
ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस समय काउंसि¨लग की जा रही थी या फिर जिस समय इन्हें नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया गया, उस समय क्यों नहीं स्पष्ट किया गया कि पारा से गैर पारा कोटि में नियुक्ति अवैध है। यहीं नहीं पारा से गैर कोटि में नियुक्त 42 में12 शिक्षकों को तो वेतन भुगतान भी किया जा रहा था, ऐसे में यह सवाल उठता है कि पूर्व में ही स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर दी गई। इन शिक्षकों ने पारा शिक्षक से भी इस्तीफा दे दिया है।
वेतन बंद करने का निर्देश जारी
पारा से गैर पारा में नियुक्त 42 शिक्षकों में 28 का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था। क्योंकि इनके पारा शिक्षक से त्याग पत्र देने संबंधी कागजात विभाग के पास नहीं था। इससे इतर उन 12 शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जा रहा था, जिनका त्याग पत्र संबंधित कागजात उपलब्ध था। लेकिन अब पत्र जारी कर इनके भी वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है।
---------
सरकार का आदेश है तथा पिछले दिनों राज्यस्तरीय बैठक में भी इस आशय का निर्देश दिया गया है कि पारा से गैर पार कोटि में नियुक्ति अवैध है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई पत्र नहीं है और अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
छठू विजय ¨सह, जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देवघर
No comments:
Post a Comment