रांची, राज्य ब्यूरो। Primary Teacher JOBS - प्राथमिक
शिक्षक के लिए आवश्यक अर्हता प्राप्त युवाओं के लिए खुशखबरी है। वैसे
अभ्यर्थी जो 2015-16 में प्राथमिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति में चयनित होने
से वंचित हो गए थे, उन्हें एक और मौका मिल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट के
आदेश पर राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही दिन एक
साथ सभी 24 जिलों में एक और काउंसिलिंग कराने का निर्णय लिया है।
झारखंड में 7384 प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा एक से पांच तथा कक्षा छह से आठ) की नियुक्ति के लिए होनेवाली एक और काउंसिलिंग सभी जिलों में 3 जून को होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए तीन जून की तिथि तय करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ-साथ अभ्यर्थियों के लिए आम सूचना भी जारी की गई है।
विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, पारा तथा गैर पारा के लिए अलग-अलग भवन या परिसर में काउंसिलिंग कराई जाएगी। एक काउंटर पर 50 से अधिक आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। वरीयता सूची के अनुसार काउंटर पर क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा इसके लिए पर्याप्त काउंटर बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं।
काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति की अनुशंसा जिला शिक्षा स्थापना समिति
द्वारा की जाएगी। पूर्व की नियुक्तियों के बाद श्रेणीवार रिक्तियों को
संचालित जिले की वेबसाइट पर जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन से सूची
प्रकाशित कर आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति का निराकरण कर अंतिम वरीयता सूची जारी
की जाएगी। पूर्व में किसी भी जिले में नियुक्त अभ्यर्थियों के आवेदन पर
विचार नहीं होगा।
लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे। पूर्व में काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित अभ्यर्थी को इस काउंसिलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। चाहे वे पूर्व में काउंसिलिंग में भाग लिए हों या नहीं। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रिक्त लगभग पांच हजार पदों पर नियुक्ति के लिए एक और काउंसिलिंग हो रही है। इससे पहले 2014-15 तथा 2015-16 में काउंसिलिंग से नियुक्ति हुई थी।
काउंसिलिंग के कार्यक्रम
झारखंड में 7384 प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा एक से पांच तथा कक्षा छह से आठ) की नियुक्ति के लिए होनेवाली एक और काउंसिलिंग सभी जिलों में 3 जून को होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए तीन जून की तिथि तय करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ-साथ अभ्यर्थियों के लिए आम सूचना भी जारी की गई है।
विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, पारा तथा गैर पारा के लिए अलग-अलग भवन या परिसर में काउंसिलिंग कराई जाएगी। एक काउंटर पर 50 से अधिक आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। वरीयता सूची के अनुसार काउंटर पर क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा इसके लिए पर्याप्त काउंटर बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे। पूर्व में काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित अभ्यर्थी को इस काउंसिलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। चाहे वे पूर्व में काउंसिलिंग में भाग लिए हों या नहीं। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रिक्त लगभग पांच हजार पदों पर नियुक्ति के लिए एक और काउंसिलिंग हो रही है। इससे पहले 2014-15 तथा 2015-16 में काउंसिलिंग से नियुक्ति हुई थी।
- सभी जिलों द्वारा संशोधित सूची जारी होगी : 15 मई
- संशोधित सूची पर आपत्ति लेने की अंतिम तिथि : 22 मई
- आपत्ति का निराकरण : 30 मई
- काउंसिलिंग की तिथि : 3 जून (सुबह आठ बजे से शाम सात बजे या उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग समाप्त होने तक)।
- मूल प्रमाणपत्रों का मिलान : 7-12 जून
- जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन : 10-15 जून
- नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि : 13-21 जून।