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मामला संयुक्त हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति का, राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को पक्ष रखने का निर्देश

रांची : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को झारखंड संयुक्त हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में 14 प्रार्थियों ने याचिका दायर की है. उनके लिए सीट खाली जायेगी.

यदि कोर्ट का फैसला प्रार्थियों के पक्ष में जाता है, तो सरकार उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरि कुमार शर्मा ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के 31 जुलाई के अंतरिम आदेश को चुनाैती दी है. हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 31 जुलाई को अंतरिम आदेश देते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी.

मामले की अगली सुनवाई के लिए वर्ष 2018 में तिथि निर्धारित की थी. जस्टिस एस चंद्रशेखर की एकल पीठ ने 11 मई 2017 को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति  के लिए निकाले गये विज्ञापन को निरस्त कर दिया था. राज्य सरकार को नये सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी है.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी थी. विषय विवाद के कारण शिक्षक नियुक्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है. इधर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पांच चरणों में परीक्षा ली जा रही है. दो चरण की परीक्षा हो चुकी है. तीसरे चरण की परीक्षा 19 नवंबर को जिला मुख्यालयों में बनाये गये केंद्रों पर ली जायेगी.

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