रांची। झारखंड के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने 3 दिसंबर, 2024 को इस बाबत सूचना जारी की है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों दिया शिक्षा सचिव व माध्यमिक निदेशक का वेतन बंद करने का आदेश, शिक्षकों से जुड़े मामले में अब 3 जनवरी को सुनवाई
Jharkhand Highcourt News: सहायक शिक्षक नियुक्ति की अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने तीखी नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने ने प्रतिवादियों की ओर से दायर आइए याचिकाओं को खारिज करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई नये साल में 3 जनवरी को होगी। इससे पहले अनुमोदन मामले में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।
झारखंड: शिक्षक भर्ती को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चार माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने को कहा
High court News । झारखंड में शिक्षकों की भर्ती के निर्देश हाईकोर्ट ने दिये हैं। कोर्ट ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर खाली शिक्षकों के पदों को चार महीने के अंदर भरने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासन को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें कि दुमका स्थित सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय की शिक्षिका प्रिसिला सोरेन ने एक याचिका दायर की थी।
Jharkhand High Court News : विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद चार माह में भरने का आदेश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में बार-बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर चार माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.