शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा...
दुमका/जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह बताया कि जिले के 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि सभी स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का होना बेहद जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून भी कहता है कि किसी भी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए।
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 190 सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों का तबादला करने का फैसला किया है।
इस अदेश के दायरे में कुल 358 शिक्षक आएंगे। शिक्षा विभाग इनकी सूची तैयार कर रहा है। इनमें भी पुरुषों का तबादला पहले और जरूरत पड़ी तो इसके बाद महिलाओं का तबादला होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रस्तावित तबादले से शहरी स्कूलों में जमे कई शिक्षक प्रभावित होंगे। शहर के कई स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वहीं इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है।
एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और पांच वर्ष से कम समय से स्कूल में कार्यरत शिक्षक को राहत मिलेगी। इनका तबादला नहीं किया जाएगा।
दुमका/जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह बताया कि जिले के 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि सभी स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का होना बेहद जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून भी कहता है कि किसी भी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए।
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 190 सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों का तबादला करने का फैसला किया है।
इस अदेश के दायरे में कुल 358 शिक्षक आएंगे। शिक्षा विभाग इनकी सूची तैयार कर रहा है। इनमें भी पुरुषों का तबादला पहले और जरूरत पड़ी तो इसके बाद महिलाओं का तबादला होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रस्तावित तबादले से शहरी स्कूलों में जमे कई शिक्षक प्रभावित होंगे। शहर के कई स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वहीं इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है।
एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और पांच वर्ष से कम समय से स्कूल में कार्यरत शिक्षक को राहत मिलेगी। इनका तबादला नहीं किया जाएगा।
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