देवघर शिक्षक नियुक्ति गड़बड़ी मामले में दें स्टेटस रिपोर्ट
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को देवघर में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जांच का स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. देवघर के उपायुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया.
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. उक्त जनहित याचिका झारखंड नन गजटेड एलीमेंट की अोर से दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि देवघर जिले में शिक्षक नियुक्ति में 31 लोगों को योग्य करार दिया गया, जिनके पास अर्हता नहीं थी. प्रारंभिक जांच में पांच लोगों को दोषी पाया गया था, लेकिन सिर्फ तीन के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को देवघर में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जांच का स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. देवघर के उपायुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया.
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. उक्त जनहित याचिका झारखंड नन गजटेड एलीमेंट की अोर से दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि देवघर जिले में शिक्षक नियुक्ति में 31 लोगों को योग्य करार दिया गया, जिनके पास अर्हता नहीं थी. प्रारंभिक जांच में पांच लोगों को दोषी पाया गया था, लेकिन सिर्फ तीन के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
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