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प्रोन्नति नियम 2018 बनाने से ही होगा शिक्षकों का भला : महासंघ

स्कूली शिक्षा सह साक्षरता विभाग ने प्रमोशन रेगुलेशन संशोधन (1993 की शिक्षक प्रोन्नति नियमावली) कमेटी गठित की है। शनिवार को इस कमेटी के समक्ष विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपना पक्ष रखा।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्रोन्नति नियमावली में संशोधन ही शिक्षकों के हित में एकमात्र विकल्प है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष रविकांत अकेला व महामंत्री मुन्ना कुमार ने भी पक्ष रखा। साथ ही कहा कि पहले से क्लास एक से आठवीं तक नियुक्त सभी स्नातक प्रशिक्षण शिक्षकों को कक्षा छह से आठवीं संवर्ग में रखा जाए। महासंघ ने कहा कि प्रमोशन रेगुलेशन 1993 फोर्थ वेतनमान के आलोक में बनाया गया था, जबकि वर्तमान में सातवां वेतनमान दिया जा रहा है, इसलिए प्रोन्नति नियम 2018 बनाने की आवश्यकता है।

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