जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने असैनिक कार्य के लिए उपलब्ध करायी गई
राशि के गबन के मामले में संबंधित प्रखंड के बीईईओ को दोषी पारा शिक्षक सह
सचिव एवं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश
दिया है।
डीसी के आदेश के आलोक में जिन पारा शिक्षकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश डीएसई द्वारा दिया गया है उनमें न्यू प्रावि भुइयां टोला के पारा शिक्षक गिरिवर प्रसाद यादव, ग्राशिस अध्यक्ष जवाहर राम, न्यू प्रावि भलही के पारा शिक्षक राजेन्द्र चौधरी, ग्राशिस अध्यक्ष नागेश्वर चौधरी, न्यू प्रावि खैराही के पारा शिक्षक श्रीकांत सिंह तथा न्यू प्रावि किन्नी के पारा शिक्षक श्याम किशोर सिंह ग्राशिस अध्यक्ष नित्यानंद सिंह का नाम शामिल है। निर्देश में डीएसई ने तीन दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संबंधित पारा शिक्षक सह सचिव के मानदेय राशि से गबन की गई राशि की कटौती कर राशि वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।
डीसी के आदेश के आलोक में जिन पारा शिक्षकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्षों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश डीएसई द्वारा दिया गया है उनमें न्यू प्रावि भुइयां टोला के पारा शिक्षक गिरिवर प्रसाद यादव, ग्राशिस अध्यक्ष जवाहर राम, न्यू प्रावि भलही के पारा शिक्षक राजेन्द्र चौधरी, ग्राशिस अध्यक्ष नागेश्वर चौधरी, न्यू प्रावि खैराही के पारा शिक्षक श्रीकांत सिंह तथा न्यू प्रावि किन्नी के पारा शिक्षक श्याम किशोर सिंह ग्राशिस अध्यक्ष नित्यानंद सिंह का नाम शामिल है। निर्देश में डीएसई ने तीन दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संबंधित पारा शिक्षक सह सचिव के मानदेय राशि से गबन की गई राशि की कटौती कर राशि वसूली सुनिश्चित करने को कहा है।
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