रांची़: राज्य हाइस्कूल में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया
शुरू हुई है. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के साथ नियमावली की विसंगति को
लेकर विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है. राज्य गठन के बाद तीसरी बार
हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, पर पहली बार कुछ विषय में
ऑनर्स के सब्सिडियरी में भी 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है.
इससे राज्य में हजारों बीएड सफल अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं
हो पायेंगे. हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में गणित/भौतिकी, रसायन/जीव विज्ञान
व इतिहास/ नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए एक पद
निर्धारित किया गया है.
नियुक्ति नियमावली के अनुसार आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय स्नातक में 45 फीसदी अंक व बीएड होना अनिवार्य किया गया है. उक्त तीनों विषय को छोड़ सभी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति इसी मापदंड के अनुरूप हो रही है. पर गणित/भौतिकी, रसायन/जीव विज्ञान व इतिहास/नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए दोनों विषय में स्नातक में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक में ऑनर्स में पास करने का न्यूनतम अंक 45 फीसदी है, व सब्सिडियरी में पास करने का न्यूनतम अंक 33 फीसदी है. गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान व इतिहास में स्नातक में 45 फीसदी अंक होने के बाद भी हजारों अभ्यर्थी आवेदन जमा नहीं कर पायेंगे. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्नातक में संबंधित विषय में 80 फीसदी से अधिक अंक है, वे भी आवेदन जमा करने से वंचित हो रहे हैं. वहीं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्नातक में ऑनर्स विषय में केवल 45 फीसदी अंक है. साथ में सब्सिडियरी में 45 फीसदी अंक है, वे शिक्षक बनने के योग्य है.
राज्य में पहली बार किया गया यह प्रावधान
राज्य में इससे पूर्व दो बार हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हुई
हुई है. पहले भी गणित/भौतिकी, रसायन/जीव विज्ञान व इतिहास / नागरिक शास्त्र
विषय के लिए एक शिक्षक नियुक्त किये गये थे. पर दोनों विषय में 45 फीसदी
अंक अनिवार्य नहीं किया गया था. उल्लेखनीय है कि देश के राज्यों में गणित व
भौतिकी विषय के लिए अलग-अलग शिक्षक नियुक्त किये जाते है, पर झारखंड में
एक ही शिक्षक नियुक्त होते हैं.
विवि में रसायन के साथ जीव विज्ञान व इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र पढ़ना अनिवार्य नहीं
शिक्षक नियुक्ति में राज्य के विवि के विषय के कॉम्बिनेशन का ध्यान
भी नहीं रखा गया. शिक्षक नियुक्ति में रसायन के साथ वनस्पति शास्त्र व
प्राणी शास्त्र विषय सब्सिडियरी होना अनिवार्य किया गया है, जबकि राज्य के
किसी विवि में ऐसा विषय कॉम्बिनेशन अनिवार्य नहीं है. रसायन शस्त्र से
स्नातक करनेवाले विद्यार्थी का गणित व भौतिकी भी सब्सिडियरी विषय हो सकता
है. इसी प्रकार इतिहास से ऑनर्स करनेवाले विद्यार्थी राजनीति शास्त्र विषय
सब्सिडियरी पेपर हो अनिवार्य नहीं है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
द्वारा जो प्रावधान किया है, उसके अनुसार ऐसा होना अनिवार्य है. ऐसे में
राज्य के हजारों विद्यार्थी बीएड होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में
शामिल नहीं हो पायेंगे.
कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित होनेवाले
अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया, तो
अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे. अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर
शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलेगा. समाधान नहीं होने पर
अभ्यर्थी हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
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