रांची : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सोमवार से आवेदन जमा लिया
जायेगा. अभ्यर्थी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन
आवेदन जमा सकते हैं. शिक्षकों की नियुक्ति नयी स्थानीय नीति के तहत होगी.
17572 पदों में से 8,423 पर केवल उस जिला के स्थानीय अभ्यर्थी की नियुक्ति
की जायेगी. रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, प.सिंहभूम, पू.
सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज
जिला में केवल उस जिला के स्थानीय निवासी की नियुक्ति की जायेगी. इन जिलों
में नियुक्ति के लिए संबंधित जिला के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र
देना अनिवार्य है.
दूसरे जिला के अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में भी इस जिला में आवेदन
नहीं दे सकते हैं. कर्मचारी चयन अायोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट
कहा गया है कि अनुसूचित जिलों में रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देनेवाले सभी
अभ्यर्थियों को संबंधित जिला का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना
अनिवार्य है. राज्य में गैर अनुसूचित 11 जिलों में किसी जिला का अभ्यर्थी
किसी भी जिला में आवेदन जमा कर सकता हैं.
इन जिलों में आरक्षण का लाभ व उम्र सीमा में छूट केवल झारखंड के
निवासी को ही दी जायेगी. दूसरे राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थी इन जिलों में
अनारक्षित या सामान्य वर्ग के माने जायेंगे. गढ़वा, पलामू, चतरा,
हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा व देवघर में
दूसरे जिला के अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकते हैं. शिक्षक नियुक्ति के लिए
आवेदन 15 मार्च तक जमा होगा.
हाइस्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 4,386 पद आरक्षित : हाइस्कूल
में शिक्षक नियुक्ति में 25% पद प्रावि व मवि के लिए शिक्षकों के लिए
आरक्षित है. हाइस्कूल में 17,572 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया
शुरू की गयी है.
इसमें 13,478 पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, जबकि 4,386 पद प्रावि व
मवि के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं. हाइस्कूल में शिक्षक बनने के लिए
प्रावि के शिक्षकों को भी नियुक्ति परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा
में सफल नहीं हो पर उनकी नियुक्ति नहीं होगी.आरक्षित पद के अनुरूप प्रावि
के शिक्षक के परीक्षा में सफल नहीं होने पर रिक्त पद को सीधी नियुक्ति में
सफल हुए अभ्यर्थियों से भर दिया जायेगा. शिक्षकों को नियुक्ति में
निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गयी है. नियुक्ति में आरक्षण
का लाभ प्रावि में पांच वर्ष पढ़ाने का अनुभव वाले शिक्षकों को ही दिया
जायेगा.
एक जनवरी 2016 से उम्र की गणना: नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की
न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम
उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43
वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45
वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा
45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्तों अभ्यर्थियों को
निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी. उम्र की गणना एक
जनवरी 2016 से की जायेगी.
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