धनबाद : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय के
शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति
गठित की जाएगी।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिला परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसको लेकर कार्यपालक पदाधिकारी ने डीईओ को पत्र जारी किया है। इसमें जिला मुख्यालय के विद्यालय के एक शिक्षक का मनोनयन करते हुए जानकारी देने को कहा है। कमेटी में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला परिषद् अध्यक्ष होंगे। इसमें अलावा डीईओ सदस्य, जिला मुख्यालय के एक शिक्षक, जिन्हें डीईओ द्वारा मनोनीत किया जाएगा सदस्य के रूप में रहेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव की भूमिका में होंगे। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय शिकायत निवारण समिति गठित होगी। इसमें बीडीओ अध्यक्ष होंगे, प्रखंड मुख्यालय के एक शिक्षक, बीडीओ द्वारा नामित सदस्य और बीईईओ सदस्य सचिव होंगे।
प्रखंड स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट रहने की स्थिति में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा संचालित विद्यालय के शिक्षक निर्णय के एक माह के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और इसकी तिथि पहले से प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उनका निष्पादन किया जाएगा। सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित विद्यालय की प्रबंधन द्वारा समिति गठित की जाएगी। इसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी एक सदस्य होंगे।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिला परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसको लेकर कार्यपालक पदाधिकारी ने डीईओ को पत्र जारी किया है। इसमें जिला मुख्यालय के विद्यालय के एक शिक्षक का मनोनयन करते हुए जानकारी देने को कहा है। कमेटी में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला परिषद् अध्यक्ष होंगे। इसमें अलावा डीईओ सदस्य, जिला मुख्यालय के एक शिक्षक, जिन्हें डीईओ द्वारा मनोनीत किया जाएगा सदस्य के रूप में रहेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव की भूमिका में होंगे। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय शिकायत निवारण समिति गठित होगी। इसमें बीडीओ अध्यक्ष होंगे, प्रखंड मुख्यालय के एक शिक्षक, बीडीओ द्वारा नामित सदस्य और बीईईओ सदस्य सचिव होंगे।
प्रखंड स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट रहने की स्थिति में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा संचालित विद्यालय के शिक्षक निर्णय के एक माह के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और इसकी तिथि पहले से प्राप्त शिकायतों पर विचार कर उनका निष्पादन किया जाएगा। सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित विद्यालय की प्रबंधन द्वारा समिति गठित की जाएगी। इसमें शिक्षक प्रतिनिधि भी एक सदस्य होंगे।