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शिक्षकों के जीपीएफ व पारा शिक्षकों के मानदेय से होगी राशि वसूली

गोड्डा : जिन विद्यालयों में असैनिक कार्य अपूर्ण है और उसकी राशि संबंधित विद्यालय के शिक्षक व पारा शिक्षक द्वारा निकासी कर ली गई है। उनके विरूद्ध जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने जा रहा है।

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, पारा शिक्षकों के स्थायी होने पर क्या केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि देगी?

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को पारा शिक्षकों की सेवा को स्थायी करने काे लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार को पत्र लिख कर यह पता लगाये कि यदि पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी की जाती है, तो क्या वह 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी.

पारा शिक्षक मामले में केंद्र से बात करे राज्य

रांची | पाराशिक्षकों काे स्थायी करने की सुनील कुमार समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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