जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर : पारा शिक्षकों के युक्तीकरण हेतु चिन्हित
शिक्षकों की वरीयता सूची का दावा आपत्ति 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक किया
जा सकेगा। वरीयता के आधार पर तैयार सूची अवलोकनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु
प्रखंड स्तर पर भेजा गया है।
वरियता में कोई त्रुटि होने पर संबंधित
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी ¨सहभूम के
कार्यालय में समर्पित करेंगे। जिले के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड
शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी
पत्र में कहा गया है कि विभागीय प्रधान सचिव के निर्देशानुसार विद्यालयों
के छात्र-शिक्षक अनुपात में एक्सेस पारा शिक्षकों को चिन्हित किया गया है।
एक्सेस पारा शिक्षक का निर्धारण विद्यालय में शिक्षक के योगदान की तिथि को
लिया गया है। अतिरेक पारा शिक्षकों का सामंजन काउंसि¨लग के माध्यम से करने
का निर्देश दिया गया है। जिसके लिए पारा शिक्षकों की वरीयता तैयार की गई
है। वरीयता के निर्धारण के ये हैं प्रमुख ¨बदु
वरीयता के निर्धारण में पारा शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, नियुक्ति तिथि
समान होने पर जन्म तिथि, जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के
वर्गवार क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किया गया है। वहीं पारा
शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची से शिक्षकों की अधीक्षा लेकर पदस्थापन को
काउंसि¨लग के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी प्राथमिकता क्रमश: दिव्यांग
महिला-पुरुष शिक्षक, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक-शिक्षिका, महिला शिक्षिका
एवं पुरुष शिक्षक होंगे।
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