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53 शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश को शिक्षा विभाग ने लिया वापस

वर्ष 2015-16 में नियम के विरुद्ध नियुक्त हुए 53 शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश को शिक्षा विभाग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. कई दौर की जांच व जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के बाद बीते 3 जुलाई को शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था. लेकिन एक हफ्ते बाद ही शिक्षा विभाग अपने बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित कर दिया है.


जिला शिक्षा अधीक्षक फूलमनी खलखो ने कहा कि एक बार फिर इन शिक्षकों के सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी और तब फैसला लिया जाएगा. उन्होेंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा हाईकोर्ट में दर्ज याचिका के संदर्भ में जांच कराई गई. जांच के बाद जिला शिक्षा स्थापना समिति के फैसले के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया.

जिला शिक्षा अधीक्षक के मुताबिक इनमें 26 शिक्षक ऐसे हैं, जो पारा शिक्षक होते हुए भी अपनी वास्तविकता छुपाकर गैर पारा शिक्षक में नियुक्ति हुए. जबकि 27 शिक्षकों को आवश्यक अंक से कम अंक होने के बावजूद नियुक्त कर लिया गया.

बर्खास्तगी के आदेश के विरोध में शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी छविरंजन से मुलाकात कर हाईकोर्ट के नये आदेश का हवाला दिया. इसके बाद डीसी ने जिला शिक्षा विभाग को अपना आदेश स्थगित करने को कहा. डीसी ने एक बार फिर पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है.

मालूम हो कि वर्ष 2015-16 में शिक्षक नियुक्ति के बाद नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल उठे थे. शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में यह मामला सामने आया. फिर डीसी के आदेश पर कई दौर की जांच हुई. जांच के क्रम में छह शिक्षकों को उम्र अधिक होने तथा प्रमाण पत्र सही नहीं होने पर कुछ महीने पूर्व सेवा से हटा दिया गया. ये सभी शिक्षक इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर बहाल हुए थे.

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