शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बडी खबर आ रही है । संशोधित विधेयक के प्रविधान के अनुसार झारखंड के कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग अब प्रत्येक साल झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा।
झारखंड विधानसभा के इसी मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंतर्गत कालेजों में इसी साल लगभग 3000 कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी करने में जुटा है। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक कालेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) और पीएचडी में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
वही कॉलेज में शिक्षक बन सकेंगे। इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि नियुक्ति यूजीसी के दिशानिर्देश के मुताबिक विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। अभी तक कालेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण होता रहा है तथा इसी के अनुरूप नियुक्ति भी होती रही है।
मेधा सूची एक साल के लिए होगी वैध
कालेज शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC )द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। आयोग इसके लिए मेधा सूची तैयार करेगा, जो एक साल के लिए ही वैध होगी। मेधा सूची में कुल रिक्तियों के दोगुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।
आयोग संबंधित विश्वविद्यालय को प्रत्येक पद के लिए एक नाम की ही अनुशंसा नियुक्ति के लिए कटेगा।
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