रांची: राज्य के 171 प्लस-टू उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जुलाई में नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजी थी.
171 प्लस-टू उच्च विद्यालय में भौतिकी, रसायन व इतिहास विषय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. प्रत्येक विषय में 171 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
कुल रिक्त पदों की 50 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 50 फीसदी उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा. नियुक्ति के लिए हाइस्कूल शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना होगा. उच्च विद्यालय के वैसे शिक्षक ही परीक्षा में शामिल हो पायेंगे, जो गत तीन वर्ष से हाइस्कूल में पढ़ा रहे हो. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस माह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है. शिक्षक नियुक्ति में आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर पास होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पीजी में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है. उल्लेखनीय है कि हाइस्कूल में भी 1800 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड राज्य कर्मचारी चयन अायोग को भेज दी गयी है.
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी. प्रथम पत्र 100 व द्वितीय पत्र 300 अंकों होगा. प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लानेवाले अभ्यर्थी के ही द्वितीय पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा. द्वितीय पत्र का न्यूनतम मेधा अंक 50 फीसदी होगा, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा. प्रश्न स्नातक स्तरीय होगा. प्रश्नपत्र एक व दो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होगा.
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की उम्र
नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/ पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.
प्लस टू हाइस्कूल में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है. 171 प्लस टू उच्च विद्यालय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. प्लस टू हाइस्कूल के साथ-साथ हाइस्कूल में भी 18000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना भी आयोग को भेज दी गयी है. दोनों नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू होने की संभावना है.
अाराधना पटनायक, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
171 प्लस-टू उच्च विद्यालय में भौतिकी, रसायन व इतिहास विषय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. प्रत्येक विषय में 171 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
कुल रिक्त पदों की 50 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 50 फीसदी उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा. नियुक्ति के लिए हाइस्कूल शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना होगा. उच्च विद्यालय के वैसे शिक्षक ही परीक्षा में शामिल हो पायेंगे, जो गत तीन वर्ष से हाइस्कूल में पढ़ा रहे हो. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस माह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है. शिक्षक नियुक्ति में आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर पास होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पीजी में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है. उल्लेखनीय है कि हाइस्कूल में भी 1800 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड राज्य कर्मचारी चयन अायोग को भेज दी गयी है.
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी
शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 400 अंकों की होगी. प्रथम पत्र 100 व द्वितीय पत्र 300 अंकों होगा. प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लानेवाले अभ्यर्थी के ही द्वितीय पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा. द्वितीय पत्र का न्यूनतम मेधा अंक 50 फीसदी होगा, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी होगा. प्रश्न स्नातक स्तरीय होगा. प्रश्नपत्र एक व दो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होगा.
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की उम्र
नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/ पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.
प्लस टू हाइस्कूल में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है. 171 प्लस टू उच्च विद्यालय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. प्लस टू हाइस्कूल के साथ-साथ हाइस्कूल में भी 18000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना भी आयोग को भेज दी गयी है. दोनों नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू होने की संभावना है.
अाराधना पटनायक, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
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