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झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, राज्य में लागू होगी बिहार नियमावली, 60 वर्ष तक कर पाएंगे नौकरी

रांची
झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों की लागू की गई नियमावाली लागू होगी। इसके तहत राज्य के अब पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर 60 वर्ष तक नौकरी कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से पेंशन को छोड़कर अन्य सुविधा भी दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य में कार्यरत सभी पारा शिक्षक को पात्रता परीक्षा देनी होगी और जो इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा।


शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने बताया कि हम बिहार की नियमावली का पालन करेंगे। हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर पारा शिक्षकों से संबंधित सारी घोषणाएं 29 दिसंबर को की जाएंगी। अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। छठ के बाद पारा शिक्षक संघ के साथ बैठक होगी, जहां नियमावली का प्रारूप पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। इसमें जो भी आपत्ति होगी, उसका आपस में बैठकर संशोधन करके निर्णय लिया जाएगा।


राज्य के 60 हज़ार पारा शिक्षकों को मिलेगा फायदा
समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार की तर्ज पर शिक्षकों को (प्राइमरी, मीडिल एवं हाई स्कूल टीचर) की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। जबकि महिलाओं को मातृत्व अवकाश एवं लाभ मिलेगा। सरकारी अवकाश की सारी सुविधा प्रदान की जाएगी और सरकारी सेवा की तरह पारा शिक्षक भी 60 साल में सेवानिवृत होंगे। पेंशन को छोड़कर अन्य सभी सरकारी सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे राज्य के 60 हज़ार पारा शिक्षकों को फायदा मिलेगा।


राज्य में करीब 11 हजार पारा शिक्षक ही टेट पास
बताया गया है कि शिक्षक पात्रता पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन उनका ग्रेड पे अलग-अलग होगा। जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे, उन्हें 5200 से 20200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। जबकि टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। टेट पास को हर महीने 27 हजार रुपये मिलेंगे। राज्य में करीब 11 हजार पारा शिक्षक ही टेट पास है, जबकि 50 हजार सिर्फ प्रशिक्षित और 3000 अप्रशिक्षित हैं।

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