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प्रमाणपत्र बनाने में देरी करने वाले होंगे दंडित : निधि

रांची : कार्मिक प्रशासनिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जाति प्रमाणपत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लंबित मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। प्रमाणपत्र बनाने में देरी करने वाले अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत आवेदनकर्ताओं को समय सीमा के अंदर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकरियों पर कार्रवाई होगी। जानकारी मिली है कि कई अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं। यह दंडनीय अपराध है। राज्य सरकार ने साल 2016 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल रहा है, जिसकी समय सीमा तय होती है। उम्मीदवार ज्यादा संख्या में प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन कर रहे हैं। इसे जारी करने में देर करने पर इसका खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अधिकारी जिम्मेवारी से काम करें। निधि खरे ने मंगलवार को रांची जिले में जाति प्रमाणपत्र और स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र के आवेदन की निष्पादन की समीक्षा की। जिले में एक सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच जाति प्रमाणपत्र से संबंधित 394 मामला लंबित है। उन्होंने इसपर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को निर्देश जारी करते हुए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया।

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