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18000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ

कार्मिक ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को दी स्वीकृति
रांची : राज्य के हाइस्कूल में  18,472 हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग ने स्वीकृति दे दी है. कार्मिक की स्वीकृति के साथ सरकार स्तर से नियुक्ति प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी.
कार्मिक विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन अायोग को नहीं भेजा जा रहा था.

कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जानकारी मांगी थी. शिक्षा विभाग ने दो माह पूर्व कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा था.  स्कूली शिक्षा विभाग से जानकारी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने एसएससी  को अधियाचना भेजने की तैयारी पूरी कर ली है. मुख्य सचिव के विदेश दौरा से लौटने के बाद प्रस्ताव को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग काे भेज दिया जायेगा. राज्य की स्थापना दिवस (15 नवंबर ) से पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जबकि शैक्षणिक सत्र 2017-18 शुरू होने के पूर्व शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है.

राज्य में पहली बार हाइस्कूल में एक साथ इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट व अपग्रेड हाइस्कूल में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. शिक्षक नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है. कुल रिक्त पद के 75 फीसदी पद पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, जबकि 25 फीसदी सीट राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए आरक्षित है. वैसे शिक्षक को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिन्हें पांच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है. शिक्षकों को नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट भी दी जायेगी.

नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की उम्र सीमा

नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना उस वर्ष की पहली जनवरी से की जायेगी.
नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला /  पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला /  पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के  नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.

एक जिला में जमा होगा आवेदन

नियुक्ति के लिए जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी. एक अभ्यर्थी एक ही जिला में आवेदन जमा कर सकेंगे. एक से अधिक जिला में आवेदन जमा करने पर सभी जिले से अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा.  अभ्यर्थी जिस जिला के लिए आवेदन जमा करेंगे, उनका मेरिट लिस्ट उक्त जिले के मेधा अंक पर ही बनेगा. नियुक्ति परीक्षा 500 अंकों की होगी.

प्रथम पत्र में 200 अंक की सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि दूसरे पत्र में संबंधित विषय की 300 अंक की परीक्षा होगी. प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा. प्रथम पत्र में 33 फीसदी अंक नहीं लानेवाले अभ्यर्थी के दूसरे पत्र की जांच नहीं की जायेगी.

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