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झारखंड: शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी-सीआरपी व अन्य अनुबंध कर्मियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ... नई नियमावली देखें

 रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Teachers Reservation झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2022 से सहायक आचार्य के पदों पर

होनेवाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इनमें पारा शिक्षक के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल हैं। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50 प्रतिशत पद इनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ पारा शिक्षकों को ही 50 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। तमाम कर्मियों काे इसका लाभ देने का पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं।

नई नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रण के अधीन अनुबंध पर कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे, जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की पूरी हो गई है तथा वे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों। एकीकृत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को ज्ञापन सौंपकर नियमावली के उक्त प्रविधान में संशोधन की मांग की है। पारा शिक्षकों ने ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

अनुबंध कर्मी 58 वर्ष तक हो सकेंगे बहाल

नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मियों को कार्य करने की अवधि के बराबर तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यह अधिकतम 58 वर्ष तक मान्य होगा। यह भी कहा गया है कि किसी अनुबंध कर्मी को किसी आरोप में पूर्व में अनुबंध खत्म हो गया है उसे आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा।

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