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झारखंड के स्कूलों में TET पास 1 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, नियुक्ति नियमावली को मंजूरी

 रांची. शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test-TET) पास अभ्‍यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. झारखंड सरकार ने हाई स्‍कूल और प्‍लस टू शिक्षकों के साथ अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तैयार नई नियमावली को मंजूर कर लिया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्‍वीकृति दी है. राज्‍य सरकार के इस कदम से प्रदेश में TET पास तकरीबन 1 लाख अभ्‍यर्थियों की नियुक्ति का रास्‍ता खुल गया है. नई नियमावली के तहत TET उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकी नौकरी हासिल करने के लिए परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) आयोजित करेगा.

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर मंजूर नियमावली को कार्मिक और वित्त विभाग के पास भेजा गया है. बता दें कि राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी. इसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बात कही गई थी. इस कारण प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी. ऐसे में योग्‍य अभ्‍यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना अधूरा था. प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा नियुक्ति नियमावली मंजूर करने के बाद अब इन युवाओं में प्राथमिक शिक्षक बनने की आस जगी है.

झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य

राज्य सरकार ने जिस नियमावली को मंजूर किया है उसके अनुसार, प्राथमिक शिक्षक बनने की हसरत रखने वाले अभ्‍यर्थियों का झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. मतलब यह हुआ कि प्राथमिक और माध्‍यमिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए अभ्‍यर्थियों का प्रदेश से ही पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है. सरकार के प्रावधान के अनुरूप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को गौण किया गया है.

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