Important Posts

Advertisement

तीन साल पहले हटाए गए 26 पारा शिक्षक दोबारा बहाल

राची : झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पलामू जिले के 26 पारा शिक्षकों को दोबारा नियुक्ति पत्र मिला। इन सभी को तीन साल पूर्व सेवा से हटा दिया गया था।

नेशनल लोक अदालत में जस्टिस एस. चंद्रशेखर के आदेश पर इन्हें सशर्त नियुक्ति पत्र मिला। इन पारा शिक्षकों को तीन साल की अवधि का मानदेय नहीं मिलेगा तथा जांच में इनके प्रमाणपत्र गलत पाए जाने पर इनका अनुबंध फिर से समाप्त कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इन्हें तीन साल पूर्व जिला प्रशासन ने पद से हटा दिया था। पारा शिक्षकों ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लोक अदालत में सीसीएल की ओर से अनुकंपा के आधार पर 21 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इधर, पहली बार नेशनल लोक अदालत में न्यायाधीशों ने स्वयं योगदान देकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया। इसमें कुल 251 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 108 मामलों का निपटारा हुआ। इनमें अवमानना, वैवाहिक विवाद, अग्रिम जमानत सहित अन्य कई मामले शामिल हैं। इनमें से कई मामले वर्षो से लंबित थे। 

UPTET news

Photography