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अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू , तबादले के लिए तय की गई है यह नियमावली , इन शिक्षकों का हो सकेगा तबादला, करें आवेदन

 रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Primary Teachers Transfer प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोप्पो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है।

निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर पिछले दिनों ही वर्ष 2019 में लागू की गई स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी जानकारी देते हुए उक्त प्रस्ताव मांगा है।

इन शिक्षकों का हो सकेगा तबादला, करें आवेदन

शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पति पत्नी के आधार पर, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों तथा महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों का प्राथमिकता के आधार पर होगा। इससे उनका गृह जिला में भी पदस्थापन हो सकेगा। स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों से आनलाइन आवेदन जिला स्तर पर लिए जाएंगे। जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन पर प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। निदेशालय के अनुमोदन पर जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

तबादले के लिए तय की गई है यह नियमावली

हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, जिस स्थानीय भाषा की परीक्षा से शिक्षक उत्तीर्ण हुआ है वह संबंधित भाषा वाले नामित जिलों में ही स्थानांतरित करा सकेंगे। स्थानांतरण हेतु आवेदित जिले में प्राथमिक शिक्षकों के संवर्ग में उनके आरक्षण कोटिवार रिक्ति तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों व स्नातक प्रशिक्षित माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण कोटवार एवं विष वार रिक्ति (समान स्थानीय भाषा की बाध्यता सहित )दोनों की अनिवार्यता होगी। अंतर जिला स्थानांतरण के कारण स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता में उनके स्थानांतरित जिले में योगदान की तिथि के अनुसार सबसे नीचे रखी जाएगी।

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